पथराव और उपद्रव के आरोपी बॉबी समेत सभी युवाओं को जमानत मिल गई है। सीजेएम लक्ष्मण सिंह की कोर्ट से थोड़ी देर में लिखित आदेश जारी होंगे। बॉबी समेत सात की जमानत पर मंगलवार को फैसला टल गया था। आज बुधवार को मामले में सुनवाई हुई। सीजेएम कोर्ट में बॉबी समेत सभी आरोपियों पर जानलेवा हमले की धारा लगाने और छह आरोपियों की जमानत रद्द करने की मांग पर हुई बहस। अदालत में अभियोजन की ओर से रखे गए घायल अधिकारियों के मेडिकल सर्टिफिकेट रखे गए। इसका विरोध करते हुए बचाव पक्ष ने कहा अधिकारी घायल थे तो बाद में ड्यूटी क्यों की। इसके बाद छह आरोपियों की जमानत रद्द करने पर कोर्ट में बहस हुई। अभियोजन ने बेल बॉन्ड ना भरने को आधार बताया। बचाव ने पहला ऑर्डर जारी रखने की अपील की।
उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार और उसके सात साथियों को कोर्ट ने जमानत दे दी है। बॉबी पंवार पर पुलिस पर पथराव और उपद्रव फैलाने का आरोप है। बॉबी पंवार समेत 13 युवाओं को पुलिस ने बीते 9 फरवरी को गिरफ्तार किया था। शनिवार 11 फरवरी को 6 आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई थी लेकिन बॉबी पंवार समेत 7 लोगों को कोर्ट से जमानत नहीं मिल पाई थी। देहरादून की सीजेएम कोर्ट में बॉबी पंवार समेत सात आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद कोर्ट ने उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार समेत सातों आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर कर ली। बचाव पक्ष के अधिवक्ता मनमोहन कंडवाल ने कहा कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान युवाओं पर लगी धारा 307 को हटाने के निर्देश दिए और जमानत को मंजूर कर लिया हैं कल तक बॉबी पंवार समेत उनके साथियों की रिहाई हो जाएगी। पुलिस ने जमानत का विरोध किया और पुलिस अफसरों को अस्पतालों में भर्ती बताते हुए मुकदमे में फिर से आईपीसी की धारा 307 (जानलेवा हमला) शामिल करने की मांग की। बचाव पक्ष के विरोध के बाद अदालत ने आज पुलिस को घायलाें के इलाज के दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए थे।