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विधानसभा चुनाव: बागेश्वर में डीएम ने ली बैठक! अधिकारियों को दिए आदेश, आचार संहिता का कड़ाई से हो पालन

News Desk by News Desk
January 11, 2022
in अन्य, उत्तराखण्ड, बागेश्वर, राजनीति
विधानसभा चुनाव: बागेश्वर में डीएम ने ली बैठक! अधिकारियों को दिए आदेश, आचार संहिता का कड़ाई से हो पालन
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बागेश्वर। आगामी विधानसभा समान्य निर्वाचन-2022 की चुनावी तिथियों की घोषणा होने के बाद आचार संहिता लागू हो चुकी है। जिसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी विनीत कुमार ने जिले के सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश दिए साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव प्रचार-प्रसार के दौरान राजनीतिक दलो को कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी गाइडलाइन का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत पश्चात जनपद में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू कर दिए गए हैं। राजनीतिक दलों, पार्टी पदाधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का अक्षरश: अनुपालन करना है। यदि किसी भी दल या पदाधिकारी द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है, तो भारत निर्वाचन आयोग की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि 15 जनवरी तक रैली, जनसभा, रोड शो, पद यात्रा पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसलिए राजनैतिक दल इस प्रकार के किसी भी कार्यक्रम का आयोजन बिल्कुल भी न करें। नामांकन के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तय किए गए निर्धारित समय का विशेष ध्यान रखा जाए। जिला निर्वाचन ने बताया कि 15 जनवरी तक रैलियों पर रोक है। लेकिन इसके बाद जब भी ऐसा मौका आएगा, तो एक रैली निकलने के बाद दूसरी रैली के बीच 30 मिनट का समय का अंतर रखा जाएगा। नामांकन के दौरान अधिकतम 2 वाहन ही प्रयोग में लाए जाएंगे, जो निर्धारित स्थान तक ही जा पाएंगे। नामांकनकर्ता के साथ प्रत्याशी सहित तीन व्यक्ति ही अंदर नामांकन कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। पार्टी पदाधिकारियों द्वारा क्षेत्र में खोले जाने वाले दफ्तर संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर से लिखित अनुमति के बाद ही खोले जा सकेंगे। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारियां देते हुए ने बताया कि सभी प्रत्याशी चुनावी खर्च के लिए अपना नया खाता खुलवाएं। जो भी चुनावी खर्च करें, उसी खाते से करें, जिससे इसका रिकॉर्ड रहे। आयोग ने इस बार चुनावी खर्च की राशि में बढ़ोत्तरी की है और एक प्रत्याशी अधिकतम 40 लाख रुपए तक ही खर्च कर सकता है। प्रत्याशी इस बात का ध्यान रखें कि चुनावी खर्चे के लिए व्यय प्रेक्षक जनपद में रहकर पाई-पाई का हिसाब रखेंगे। यदि निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करना पाया जाता है, तो संबंधित के विरुद्ध कार्यवाई अमल में लाई जाएगी। बैठक में बताया गया कि अगर चुनावी प्रचार के दौरान शराब या रुपयों का वितरण किया गया, या कोई प्रत्याशी किसी मतदाता तो प्रलोभन देने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफार्म पर आपत्ति जनक भाषण या बयान देने पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इंटरनेट मीडिया के माध्यम से होने वाले प्रचार-प्रसार पर मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति की बराबर नजर रहेगी। इसलिए किसी भी प्रकार के विवादास्पद बयानबाजी व टीका-टिप्पणी से बचना होगा। वहीं प्रचार-प्रसार सामाग्री के मुद्रण व उसमें प्रकाशित होने वाले कंटेंट को मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति से सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा।बैठक में पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव, मुख्य विकास अधिकारी डीडी पंत, अपर जिलाधिकारी चन्द्र सिंह इमलाल, परियोजना निदेशक संजय सिंह, कोषाधिकारी जुनैद अनवर, सहायक निर्वाचन अधिकारी रमेश आर्य, भाजपा प्रतिनिधि जगदीश जोशी, कांग्रेस किशन सिंह कठायत, बीएसपी ओम प्रकश टम्टा, आप से बंसत कुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहें।

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