बागेश्वर। आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के लिए समस्त विडियों अवलोकन टीम (वी.वी.टी.)स्थैतिक निगरानी टीम(एस.एस.टी.) तथा उडन दस्ता टीम (एफ.एस.टी.) आदि टीमों के लिए दो पालियों में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित हुई।। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी विनीत कुमार के निर्देशन में विकास भवन सभाागार में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, पादर्शिता के साथ संपादित करवाने के लिए यह प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गयी। कार्यशाला में नोडल अधिकारी आदर्श आाचार संहिता/जिला सेवायोजन अधिकारी शंकर बोरा ने प्रशिक्षण में उपस्थित टीमों को उनके दायित्वों एवं कर्तव्यों के बारे में विस्तार से स्लाइड शो के माध्यम से बाताया गया। उन्होंने प्रशिक्षण ले रहे सभी अधिकारियो एवं कर्मचारियों से अपेक्षा की कि उन्हें आदर्श आचार संहिता के बारे में जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसका सभी अधिकारी भली-भॉति समझ ले, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया संपादित कराने के समय किसी भी प्रकार की कोई समस्या न होने पाये। उन्होंने निर्वाचन के दौरान उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि चुनाव आयेाग के निर्देशों का संग्रह जिनका पालन चुनाव खत्म होने तक हर पार्टी और उसके उम्मीदवार को करना होगा। उन्होंने बाताया कि निर्वाचन को शांतिपूर्ण/निष्पक्ष संपादित कराना, आदर्श आचार संहिता का मुख्य उद्देश्य है, इसी से ही चुनावी प्रक्रिया को विश्वसनीय व सरकारी मशीनरी के दुरूपयोग पर रोक लगाना है, साथ ही फर्जी वोट, रिश्वत, मतदाताओं को डराना, धमकाना तथा शराब वितरण आदि भ्रष्ट आचरण पर रोक लगाना है। प्रशिक्षण में बताया गया कि आदर्श आचार संहिता के अधिसूचन के साथ प्रतिबंधित सामाग्री हटायी जायेगी, जिसमें 24 घंटे के अंदर सभी सरकारी कार्यालयों से प्रतिबंधित सामाग्री, 48 घंटे के अंदर सरकारी संपत्ति से प्रतिबंधित सामाग्री तथा 72 घंटे के अंदर निजी संपत्ति से भी प्रतिबंधित सामाग्री हटायी जायेगी। उन्होंने बताया कि राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों द्वारा जाति एवं समुदाय धार्मिक एवं भाषायी व क्षेत्रीय आधार पर घृणा या तनाव नहीं फैलाया जायेगा। जातीय, सामुदायिक, सम्प्रादायिक भावनाओं के आधार पर वोट नहीं मागेंगे, मंदिर मस्जिद, चर्च तथा धार्मिक स्थलों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। इसके साथ ही रिश्वत, डराना या धमकाना, फर्जी मत, मतदेय स्थल से 100 मीटर की परिधि में प्रचार, मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व जनसभा तथा मतदाताओं को ढोना आदि भ्रष्ट गतिविधियों पर प्रतिबंध होगा। नागरिकों के पारिवारिक जीवन का सम्मान के तहत व्यक्ति विशेष के घर के बाहर प्रदर्शन या धरना, निजी संपत्ति पर बिना अनुमति प्रचार-प्रसार, एक-दूसरे की सभा/रैली मे अवरोध या व्यवधान तथा एक-दूसरे के झंडे/बैनर/पोस्टर हटाना प्रतिबंधित होगा। बैठक/जनसभा से संबंधित आदर्श आचार संहिता के तहत बैठक/जनसभा के लिये आर.ओ./स्थानीय पुलिस को पूर्व सूचना/अनुमति बैठक/जनसभा/रैली के लिये अनुमति लेनी होगी। बैठक/जनसभा में लाउड स्पीकर के प्रयोग की पूर्वानुमति लेनी अनिवार्य होगी। जुलूस/धरना प्रदर्शन से संबंधित आदर्श आचार सहिता के तहत प्रदर्शन करने का प्रारंभ स्थान/समय व यात्रा मार्ग निर्धारित होगा, इस हेतु स्थानीय पुलिस को पूर्व सूचना, प्रतिबंधित क्षेत्र का सम्मान, यातायात व्यवस्था का ध्यान, जुलूस को सडक को दायीं ओर किनारे चलया जाय, एक ही समय तथा यात्रा मार्ग पर एक से अधिक जुलूस समर्थकों पर नियंत्रण, समर्थको द्वारा प्रतिबंधित वस्तुओं का प्रयोग वर्जित, धार्मिक चित्र/पोस्टर का प्रयोग व जलाना वर्जित, फायर अलार्म की अनुमति नहीं होगी, प्रत्येक 200 मी0 दूरी के अंतराल पर 10 वाहन, बैनर का अधिकतम साईज 6×4 , पशु खेल प्रतिबंधित पूर्व अनुमति के साथ केवल एक ध्वज का उपयोग तथा ध्वज का अधिकतम साईज 3×2 फीट, अधिकारिक वाहन पूर्ण प्रतिबंधित होगा, सुरक्षा वाहन को छोडक 10 से अधिक वाहन प्रतिबंधित होंगे, पुतला दहन पर रोक होगी। प्रशिक्षण में नोडल अधिकारी व्यय/वरिष्ठ कोषाधिकारी पूरन चन्द्र उप्रेती, भूमि संरक्षण अधिकारी गीतांजलि बंगारी सहित समस्त विडियों अवलोकन टीम (वी.वी.टी.)स्थैतिक निगरानी टीम(एस.एस.टी.) तथा उडन दस्ता (एफ.एस.टी.) आदि टीमों के सदस्यों द्वारा हिस्सा लिया गया।
Tushar Kandpal
संपादक