उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के 13 जिलों में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की मांग करती जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए यह जरूरी नहीं है कि किसी जिले में मेडिकल कॉलेज हो। इसके बजाय सरकार को प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में सुरभि शाह की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज केवल देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल समेत पांच जिलों में स्थापित हैं। देहरादून में तीन निजी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की भी अनुमति दी गई है।
Tushar Kandpal
संपादक