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उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए उच्च न्यायालय ने सरकार को दिया समिति बनाने का निर्देश, मुख्यमंत्री ने भी बढ़ाई पीड़ितों के मुआवजे की राशि

News Desk by News Desk
November 25, 2022
in उत्तराखण्ड, कानून, नैनीताल, पर्यटन, पुलिस प्रशासन, प्रशासन, राजनीति, स्वास्थ्य
उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए उच्च न्यायालय ने सरकार को दिया समिति बनाने का निर्देश, मुख्यमंत्री ने भी बढ़ाई पीड़ितों के मुआवजे की राशि
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उत्तराखंड में पिछले तीन दिनों में अलग-अलग घटनाओं में तेंदुए के हमले में दो नाबालिग समेत तीन की मौत हो गई। हाल ही में गुरुवार को हुए तेंदुए के हमले में अल्मोड़ा जिले में घर जा रहे एक 11 वर्षीय लड़के की मौत हो गई थी.

डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर (डीएफओ) ध्रुब सिंह मर्तोलिया, सिविल और सोयम फॉरेस्ट डिवीजन, अल्मोड़ा ने कहा, ‘यह एक दुखद घटना थी और हमने शुक्रवार को पोस्टमॉर्टम के बाद नाबालिग का शव उसके परिजनों को सौंप दिया। हमने तेंदुए को पकड़ने के लिए एक पिंजरा लगाया है और गश्त तेज कर दी है।”

इससे पहले मंगलवार को पौड़ी जिले के पाबो गांव में पांच वर्षीय बालक सुनसान इलाके से अपने घर जा रहा था तभी तेंदुए ने उस पर झपट कर उसे मार डाला. उसी दिन बडियार गांव के 42 वर्षीय धनवीर लाल पास के बाजार गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। बुधवार को उसका क्षत-विक्षत शव बरामद किया गया।

केवल एक सप्ताह के अंतराल में बार-बार की घटना के बाद, उत्तराखंड उच्च न्यायालय (एचसी) की एक खंडपीठ ने गुरुवार को सरकार को विशेषज्ञों की अध्यक्षता में एक समिति बनाने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने राज्य सरकार को बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए अब तक किए गए उपायों पर दो सप्ताह में एक प्रगति रिपोर्ट पेश करने को भी कहा।

16 नवंबर को, अल्मोड़ा जिले के मारचुला बाजार में प्रवेश करने वाली एक बाघिन को मारने के बाद एक वन अधिकारी को निलंबित कर दिया गया और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत मामला दर्ज किया गया।

वन विभाग के अधिकारियों का दावा है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के मंडल रेंज के एक वन रक्षक धीरज सिंह ने जानवर को डराने के लिए जमीन पर दो राउंड फायर किए, लेकिन यह बाघिन की जांघ पर लगा, जिससे उसकी मौत हो गई। सिंह की स्थानीय लोगों ने प्रशंसा की क्योंकि बाघिन उनके लिए खतरा बन गई थी। साथ ही उनका निलंबन रद्द करने की मांग की।

इस बीच, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1 अक्टूबर को मानव-पशु संघर्ष के पीड़ितों को मुआवजे में मौजूदा 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वन्यजीवों के हमलों में गंभीर रूप से घायल लोगों की वित्तीय सहायता को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है।

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