उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गरुड़ बागेश्वर के नौघर ग्राम पंचायत में विकास के नाम पर किए गए अनियमितताओं के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट की खण्डपीठ ने वीडीओ गरुड़ द्वारा कोर्ट को गुमराह करने पर दस हजार का जुर्माना लगाकर फिर से तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि अभी तक जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई, समस्त रिकार्ड के साथ दुबारा से जवाब पेश करें। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने तीन सप्ताह बाद कि तिथि नियत की है।
आपको बता दे कि नौघर गरुड़ बागेश्वर निवासी नारायण सिंह नयाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उनके ग्राम पंचायत में 2013 से 2018 के बीच मे विकास के नाम पर कई अनियमितताएं विभागीय कर्मचारियों द्वारा की गई है। जो विकास कार्य किए गए है वे आधे-अधूरे व गुडवत्तायुक्त नही किये गए। जिसकी शिकायत उनके द्वारा व अन्य लोगों के द्वारा बार-बार उच्च अधिकारियों से की गई जाँच होने के बाद अनियमितताएं सही पाई गई। उसके बाद भी दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नही हुई। उनके द्वारा जनहित याचिका में दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। पूर्व में कोर्ट ने वीडीओ से जवाब पेश करने को कहा था। आज वीडीओ के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया, परन्तु कोर्ट उनके शपथपत्र से सन्तुष्ट नही हुई। कोर्ट ने उनसे फिर से जवाब पेश करने को कहा है।
Tushar Kandpal
संपादक